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Sunday, March 8, 2026

जेडीए ने दस बीघा भूमि पर तीन अवैध कॉलोनियों को किया ध्वस्त, दो भवनों को किया सील

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-10 में निजी खातेदारी करीब 10 बीघा कृषि भूमि पर 03 नवीन अवैध कॉलोनियों को प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त एवं ग्राम बगराना में सवाईचक भूमि, रोड़ सीमा को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जोन-8 में विधानसभा नगर में बिना एकीकरण कराये भूखण्ड सख्ंया-एफ-41ए, एफ-42 दोनो भूखण्डो को मिलाकर जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के बने बेसमेन्ट सहित 04 मंजिला अवैध बिल्डिंग को एवं विधानसभा नगर में ही भूखण्ड सख्ंया-एफ-41 में जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के बने बेसमेन्ट सहित 2 मंजिला अवैध बिल्डिंग की नियमानुसार पुख़्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि जोन-10 के क्षेत्राधिकार ईकोलोजिकल जोन में अवस्थित विजयपुरा में एचडीएफसी बैक के सामने जिला जयपुर में खसरा नं. 471/01 में करीब 03 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनाई गयी मिट्टी-ग्रेबल सडकें, निर्माणाधीन दुकानें व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही आज जोन-10 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।

जेडीए द्वारा जोन-10 के क्षेत्राधिकार ईकोलोजिकल जोन में अवस्थित आगरा रोड़ ग्राम बगराना जिला जयपुर में करीब 03 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर कान्हा नगर के नाम से विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनाई गयी मिट्टी-ग्रेबल सडकें, बाउण्ड्रीवाल, व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही जोन-10 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। जोन-10 के क्षेत्राधिकार ईकोलोजिकल जोन में अवस्थित आगरा रोड़ ग्राम बगराना जिला जयपुर में करीब 02 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर प्रजापति नगर के नाम से विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनाई गयी मिट्टी-ग्रेबल सडकें व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही जोन-10 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।

इसी प्रकार जोन-10 के क्षेत्राधिकार ईकोलोजिकल जोन में अवस्थित ग्राम बगराना जिला जयपुर में सवाईचक भूमि, रोड़ सीमा पर ही कब्जा-अतिक्रमण कर अवैध रूप से बाउण्ड्रीवाल बनाये जाने की सूचना प्राप्त होने पर जोन-10 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर सवाईचक भूमि, रोड़ सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उक्त कार्यवाही उप नियंत्रक प्रवर्तन-चतुर्थ, प्रवर्तन अधिकारी जोन-10, 03, 04 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।

जेडीए द्वारा जोन-08 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित विधानसभा नगर में बिना एकीकरण कराये भूखण्ड संख्या एफ-41ए, एफ-42 दोनो भूखण्डों को मिलाकर जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के आवासीय भूखण्ड में व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बेसमेन्ट सहित 04 मंजिला अवैध निर्माण किये जाने पर धारा 32, 33 जेडीए के एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण बन्द करवाया जाकर हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाये जाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा-34(क) का नोटिस जारी कर आज दिनांकः 08.04.2024 को उक्त 04 मंजिला अवैध बिल्डिंग के प्रवेष द्वारो इत्यादि को इंजीनियरिंग की शाखा की मदद से ईटों की दीवारों से चुनवाकर गेटो पर ताले सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई । जविप्रा द्वारा सीलिंग में हुये व्यय-खर्च की नियमानुसार संबंधित से वसूली की जायेगी।

साथ ही जोन-08 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित विधानसभा नगर में भूखण्ड संख्या एफ-41 जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के आवासीय भूखण्ड में व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बेसमेन्ट सहित 02 मंजिला अवैध निर्माण किये जाने पर धारा 32, 33 जेडीए के एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण बन्द करवाया जाकर हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नही हटाये जाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा-34(क) का नोटिस जारी कर आज दिनांकः 08.04.2024 को उक्त 02 मंजिला अवैध बिल्डिंग के प्रवेश द्वारो इत्यादि को इंजीनियरिंग की शाखा की मदद से ईटों की दीवारों से चुनवाकर गेटो पर ताले सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई । जविप्रा द्वारा सीलिंग में हुये व्यय-खर्च की नियमानुसार संबंधित से वसूली की जायेगी। उक्त कार्यवाही उप्रवर्तन अधिकारी जोन-08, 14 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।

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