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Saturday, March 7, 2026

LOVE जिहाद पर क़ानूनी तलवार, राजस्थान का ये कानून लव जिहादियों के मनसूबे पर फेर देगा पानी।

Love Jihad

अब लव जिहाद को लेकर बड़ी प्रॉब्लम का समाधान होने वाला हैं, और इसके अंदर आ रही प्रॉब्लम का क़ानूनी रास्ता निकलने की सरकार ने पूरी तैयारी कर ली हैं। इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार की ओर से विधानसभा में एक कानून लाया जा रहा हैं। पहले लव जिहाद से एक समुदाय को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब वो परेशानी समाप्त हो जाएगी।
राजस्थान विधानसभा के सदन में धर्मांतरण विरोधी बिल ‘राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025’ पेश किया गया। बिल के मुताबिक, ‘लव जिहाद’ को पारिवारिक न्यायालय के पास निरस्त करने का अधिकार होगा। साथ ही यह गैर जमानती अपराध माना जाएगा। झारखंड, कर्नाटक और गुजरात में पहले से यह कानून लागू है। इस कानून के लागू हो जाने के बाद किसी का भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकेगा।
इसके तहत जबरन या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाने पर रोक रहेगी। आपको बता दे कि 16 साल पहले पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की सरकार के कार्यकाल के समय यह बिल लाया गया था। साल 2008 में पेश यह बिल केंद्र में अटकने से बिल लागू नहीं हो पाया था।
राजस्थान के संसदीय कार्य और कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि राजस्थान के लिए धर्मांतरण बिल की बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा,”हमारे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में यह विधेयक जरूरी था। कालांतर में पाया गया कि अनेक ऐसी संस्थाए या व्यक्ति समूह बनाकर गलत प्रचार कर आर्थिक रूप से प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करते थे।
उन्होंने कहा क‍ि भविष्य में किसी भी बहन बेटी के साथ अन्याय नहीं हो। किसी व्यक्ति और भाई के साथ अन्याय नहीं हो, उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो, इसीलिए विधेयक लाया गया । सख्त कानून के कारण बंद हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है ।

LOVE जिहाद पर क़ानूनी तलवार
लव जिहाद को लेकर बड़ी प्रॉब्लम का समाधान
राजस्थान विधानसभा के सदन में धर्मांतरण विरोधी बिल
‘राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025’ पेश किया
इसके तहत जबरन या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाने पर रोक रहेगी
राजस्थान का ये कानून लव जिहादियों के मनसूबे पर फेर देगा पानी
भविष्य में किसी भी बहन बेटी के साथ अन्याय नहीं हो
किसी व्यक्ति और भाई के साथ अन्याय नहीं हो
उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो
इसीलिए विधेयक लाया गया
सख्‍त कानून के कारण बंद हो जाए

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