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Saturday, March 7, 2026

‘कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक राजस्थान विधानसभा सदन में पारित

जयपुर। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र में बुधवार को बहस और हंगामे के बीच राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन बिल 2025 पारित कर दिया गया। यह विधेयक कोचिंग संस्थानों के संचालन को नियंत्रित करने और छात्रों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से लाया गया है।

कोटा जैसे शहरों में छात्रों पर बढ़ते दबाव और मनमानी पर रोक

खासकर कोटा जैसे शहरों में कोचिंग संस्थानों की मनमानी और छात्रों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए इस बिल को लागू करने की मांग लंबे समय से उठ रही थी।

बिल में शामिल सख्त प्रावधान

विधेयक में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं

  • रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता – कोई भी कोचिंग बिना पंजीकरण संचालित नहीं होगी।
  • फीस वापसी के नियम – समय पर फीस लौटाने के प्रावधान।
  • जुर्माना और संपत्ति जब्ती – नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई।

निगरानी और प्राधिकरण का गठन

कोचिंग संस्थानों की निगरानी के लिए एक राज्य स्तर प्राधिकरण और जिला स्तर समितियों का गठन किया जाएगा, जो नियमों के पालन और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

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