सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों की कमी पर गंभीर चिंता व्यक्त की है इसी के साथ राजस्थान में पुलिस हिरासत में मौतों की खबरों पर भी स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कोर्ट ने पुलिस थानों मे सीसीटीवी की जरूरत पर भी जोर दिया मामले पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया अब 26 सितंबर को कोर्ट फैसला सुनाएगा |

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे न होने पर नाराजगी जताई है इसी के साथ राजस्थान में काम ना करने वाले सीसीटीवी और पुलिस हिरासत में मौतों से संबंधित एक न्यूज रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है रिपोर्ट के मुताबिक इस साल पिछले 8 महीनों में राजस्थान में पुलिस हिरासत में लगभग 11 लोगों की मौत हुई है अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब 26 सितंबर को कोर्ट फैसला सुनाएगा |
जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मुद्दा सिर्फ इंस्टॉलेशन का नहीं है बल्कि निगरानी का है आज भले ही अनुपालन का हलफनामा दाखिल हो जाए, लेकिन अगर कल पुलिस अधिकारी कैमरे बंद कर दें या उन्हें डायवर्ट कर दे तो फिर क्या होगा ? कोर्ट ने सुनवाई के दौराने स्पष्ट किया कि यह मामला सिर्फ तकनीकी अनुपालन का नहीं, बल्कि पुलिस हिरासत में पारदर्शिता और नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा है |


