Home राज्य मतदाता सूची में 27 अक्टूबर तक नाम जुड़वा सकते हैं पात्र वंचित मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर किया जा सकता है आवेदन

मतदाता सूची में 27 अक्टूबर तक नाम जुड़वा सकते हैं पात्र वंचित मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर किया जा सकता है आवेदन

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आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय तैयारियों में जुटा हुआ है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 04 अक्टूबर को हो चुका है, लेकिन फिर भी मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित रहे पात्र मतदाता अभी भी आगामी 27 अक्टूबर 2023 तक मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते है।

जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि विधानसभा चुनावों में शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदाता जागरुकता अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं, मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित पात्र मतदाता 27 अक्टूबर तक भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइटhttps://voters.eci.gov.in/ (मतदाता सेवा पोर्टल) पर जाकर फॉर्म 6 के तहत अपने आवेदन कर सकते हैं। 27 अक्टूबर के बाद नए आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

उन्होंने बताया कि प्रवासी भारतीय फॉर्म 6 A के तहत आवेदन कर मतदाता सूची में शामिल हो कर लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान दे सकते हैं। आगामी 7 दिनों में मतदाता पहचान पत्र बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं, मतदाता आयोग की ही वेबसाइट से ई-ईपिक डाउनलोड कर सकते हैं।

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