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Wednesday, March 11, 2026

निर्भया केस के नियमों को आधार मानकर पुणे पोर्शे मामले में होगी कार्यवाही? देवेंद्र फड़नवीसने कहा, हादसे में मरने वाले के साथ होगा न्याय?

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने उस किशोर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा किया है जिसने अपनी महंगी कार से एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी, जिससे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। फड़नवीस ने किशोर न्याय बोर्ड द्वारा लड़के को दी गई “कम” सजा की निंदा की। आपको बता दे कि कोर्ट ने लड़के को इस मामले में ‘दुर्घटनाओं पर 300 शब्दों का निबंध, 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना और उसके शराब पीने के लिए काउंसलिंग से गुजरना’ जैसी सजा दी। यह पूरी तरह से जघन्य अपराध के विपरीत थी। उन्होंने पूछा, “किशोर न्याय (जेजे) बोर्ड ऐसा आदेश कैसे दे सकता है।”

पुणे पोर्शे कार हादसे को लेकर देवेन्द्र फड़णवीस हुए सख्त!

कथित तौर पर 17 वर्षीय लड़के द्वारा चलाई जा रही पोर्शे कार ने रविवार तड़के शहर के कल्याणी नगर इलाके में दो आईटी पेशेवरों (लड़का-लड़की) को टक्कर मार दी।  प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि दोनों को इतनी तेज टक्कर मारी गयी जिससे वह हवा में 20 फीट से ज्यादा उछले और फिर नीचे गिर गये।

फड़नवीस ने कहा, “हमने किशोर न्याय (जेजे) बोर्ड के आदेश के खिलाफ जिला अदालत में अपील की है। भारी सार्वजनिक आक्रोश है। मैंने अब तक की जांच अपडेट का जायजा लिया है।”

पुणे के एक प्रमुख रियाल्टार के बेटे, नाबालिग को दुर्घटना से कुछ घंटे पहले एक पब- बार में अपने दोस्तों के साथ शराब पीते देखा गया था। पुलिस ने कम उम्र के लोगों को शराब पीने की इजाजत देने के आरोप में बार के मालिकों को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 वर्ष है।

पुलिस ने कहा, लड़का “शनिवार की रात 10-12 दोस्तों के साथ दो रेस्तरां में गया था, जहां उन्हें शराब परोसी गई”। उपमुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा, “नाबालिग 17 साल और 8 महीने का है और निर्भया मामले के अनुसार, जघन्य अपराध के मामलों में 16 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वयस्क माना जाना चाहिए।”

नाबालिग कार चलाने वाले लड़क का पिता अमीर पिता गिरफ्तार!

किशोर को पकड़ लिया गया लेकिन घटना के 15 घंटों के भीतर उसे जमानत दे दी गई, जिससे बड़े पैमाने पर सार्वजनिक आक्रोश फैल गया। पिता को अब धारा 75 (जानबूझकर बच्चे की उपेक्षा करना, या बच्चे को मानसिक या शारीरिक बीमारियों के लिए उजागर करना) और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 77 (बच्चे को नशीली शराब या ड्रग्स देना) के तहत गिरफ्तार किया गया है।

फड़नवीस ने भविष्य में इसी तरह की घटनाओं से बचने के लिए सरकार के कदमों के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि “प्रशासन को उन पबों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सतर्क कर दिया गया है जहां उल्लंघन पाए जाते हैं और महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस द्वारा शराब पीकर गाड़ी चलाने की जांच की जाती है।”

घटना पर राजनीति

इस दुर्घटना ने एक राजनीतिक विवाद भी खड़ा कर दिया है और उद्धव ठाकरे खेमे के नेता संजय राउत ने किशोर के खिलाफ कार्रवाई में कथित देरी को लेकर पुणे पुलिस पर सवाल उठाया है।

हालाँकि, पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बोर्ड से नाबालिग पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने और उसे एक पर्यवेक्षण गृह में भेजने की अनुमति मांगी थी क्योंकि अपराध जघन्य था, लेकिन याचिका खारिज कर दी गई थी। पुलिस ने अब जिला न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

अमितेश कुमार ने विपक्ष और अन्य लोगों को अपने आरोप साबित करने की चुनौती दी कि पुलिस ने दबाव में काम किया या आरोपी नाबालिग पर नरम रुख अपनाया, जिसके पिता शहर में एक प्रतिष्ठित रियल्टी डेवलपर हैं।

पुलिस ने एक नाबालिग ग्राहक और उसके दोस्तों को अवैध रूप से शराब परोसने के आरोप में कोसी बार के मालिक को भी गिरफ्तार किया है।

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