कावेन्द्र सिंह सागर आईपीएस पुलिस उपायुक्त जयपुर (पूर्व) ने बताया कि दिनांक 26.02.2024 को परिवादीया रेखा शर्मा पुत्री स्व. दोलत शर्मा जाति ब्रहमाण उम्र 35 साल निवासी फलेट न R-3/SF-3, 3-फलोर गायत्री नगर प्रथम सांगानेर जयपुर ने दर्ज कराया कि विधानसभा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने विधानसभा में अच्छी जानकारी होने की कहकर झांसे में लेकर नौकरी लगवाने के बहाने 8 लाख रूपये लेकर ठगी की। आदि पर पुलिस थाना सांगानेर में मुकदमा नं 116/2024 धारा 420,406 आईपीसी में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। प्रकरण की गंभीरता को मध्यनजर रखते हुए आरोपी नितिन र्मा की गिरफ्तारी के लिए श्री आशाराम चौधरी अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व के निर्देशन मे एवं विनोद कुमार शर्मा आरपीएस सहायक
पुलिस आयुक्त सांगानेर जयपुर पूर्व के सुपरविजन मे किशन लाल पुनि थानाधिकारी पुलिस थाना सांगानेर जयपुर पूर्व के नेतृत्व में जगदीश नारायण सउनि, योगराज कानि. 9705, मुकेश कुमार विष्णु कुमार की एक विशेष टीम गठित की गई।
प्रकरण पंजीबद्ध होने के पश्चात से ही आरोपी अपने मशकन एवं कार्यस्थल से फरार हो गया
जिस पर गठित टीम द्वारा आरोपी के संबंध में कोई सुराग नही लगने पर टीम द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग एवं महत्वपूर्ण आपराधिक आसूचना संकलित करते हुए तथा तकनिकी आधार पर दिनांक 30.05.2024 को प्रकरण में वांछित आरोपी नितिन शर्मा को गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम नितिन शर्मा ने पूछताछ पर बताया कि वह विधानसभा में सहायक कर्मचारी के पद पर कार्यरत है जिसका फायदा उठाते हुये अपनी पहचान उपर तक बताते हुये लोगो को झांसे में लेकर उनको नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करता है। मुल्जिम ने रेखा शर्मा से नौकरी लगवाने के नाम पर 8 लाख रूपये लेकर ठगी की। इसके अलावा मुल्जिम नितिन द्वारा कुछ अन्य लोगो के साथ भी इस प्रकार की ठगी करना सामने आया है। मुल्जिम
को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया है। प्रकरण में अनुसंधान जारी है।


