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Saturday, March 7, 2026

खाद्य सुरक्षा योजना: गिव अप अभियान अब 31 अक्टूबर तक

जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा 1 नवम्बर 2024 से  “गिव अप”  अभियान प्रारम्भ किया गया था। इस अभियान के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा सूची की निष्कासन श्रेणी में सम्मिलित ऐसे परिवार जिनमें कोई भी सदस्य सरकारी या अर्द्धसरकारी अथवा स्वायत्तशाषी संस्थाओं में नियमित अधिकारी या कर्मचारी हो अथवा 1 लाख रूपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो अथवा परिवार के समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय 1 लाख रूपये से अधिक हो अथवा निजी चौपहिया वाहन धारक अथवा आयकरदाता हो सम्मिलित है, को प्रेरित कर खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम स्वेच्छा से पृथक करवाए जाने हेतु आवेदन करवाया जाना था।

“गिव अप”  अभियान की अन्तिम तिथि 30 अगस्त 2025 निर्धारित थी परन्तु अभियान की व्यापक सफलता एवं प्राप्त जनसमर्थन के कारण खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग  द्वारा इस अभियान की तिथि आगामी 31 अक्टूबर  तक बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा सूची में सम्मिलित अपात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम स्वेच्छा से हटवाने का अन्तिम अवसर प्रदान किया गया है। 31 अक्टूबर के पश्चात खाद्य सुरक्षा सूची में सम्मिलित रहने वाले अपात्र व्यक्तियों के विरुद्ध खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जुर्माना/शास्ति / दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। शास्ति की गणना 27 रूपये प्रति किलोग्राम के अनुसार खाद्य सुरक्षा सूची में नाम अंकित होने की तिथि से नाम हटाने की तिथि तक उस व्यक्ति द्वारा जितना खाद्यान्न प्राप्त किया गया है, अनुसार की जाकर मय ब्याज वसूली की जावेगी।

जयपुर कलक्टर द्वारा समस्त उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह प्रत्येक उपखण्ड में ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी,उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से इस प्रकार के व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाने हेतु प्रेरित करें। इस हेतु जयपुर जिले की समस्त उचित मूल्य दुकानों पर नाम हटवाने हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध करवाये गये हैं। कोई भी अपात्र व्यक्ति अपनी निकटतम उचित मूल्य दुकान से आवेदन पत्र प्राप्त कर अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवा सकता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाने हेतु विभाग की वेबसाइट  food.rajasthan.gov.in पर भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जयपुर जिले में 24 अक्टूबर 2025 तक  “गिव अप”  अभियान के अन्तर्गत 2 लाख 70 हजार 725 व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा सूची से पृथक किया गया है। विभाग द्वारा अपात्र 3726 व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम स्वेच्छा से हटवाने हेतु नोटिस जारी किये गये हैं।

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